दुमका के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 2 एचपी, 3 एचपी और 5 एचपी क्षमता के सोलर पंप पर 97 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बिजली और डीजल पर निर्भरता से मुक्त कर सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।
दुमका समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त अभिनव कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए तथा आवेदन प्रक्रिया को तेज किया जाए।
क्या है पीएम कुसुम योजना?
पीएम कुसुम योजना केंद्र और राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत किसानों को अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराया जाता है। इससे सिंचाई आसान होती है, खेती की लागत कम होती है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है।
किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
जिले में अब तक कितने आवेदन मिले?
जिला कृषि पदाधिकारी के अनुसार, जिले में अब तक 712 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 407 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, 305 आवेदन लंबित है। जबकि 267 आवेदकों का चयन भी हो चुका है। अब तक कोई आवेदन अस्वीकृत नहीं हुआ है, शेष आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है।
योजना से दुमका के किसानों को क्या होगा लाभ?
- सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भरता कम होगी।
- खेती की लागत में कमी आएगी।
- समय पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
- पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग होगा।
- किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सोलर पंप पर कितना मिलेगा अनुदान?
योजना के तहत किसानों को 97 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है, जबकि किसान को केवल 3 प्रतिशत राशि का योगदान करना होगा।
किसानों को कितना अंशदान देना होगा?
- 2 HP सोलर पंप : किसान अंशदान ₹5,000
- 3 HP सोलर पंप: किसान अंशदान ₹7,000
- 5 HP सोलर पंप: किसान अंशदान ₹10,000
आवेदन कैसे करें?
पात्र किसान ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी प्रखंड कृषि कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय, दुमका अथवा संबंधित कृषि पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा।
उपायुक्त ने किसानों से की अपील
उपायुक्त अभिनव कुमार ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए पात्र किसान समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।
उन्होंने किसानों से यह भी अपील की कि वे किसी भी बिचौलिये या अफवाह पर भरोसा न करें और केवल अधिकृत माध्यम से ही आवेदन करें।
महत्वपूर्ण जानकारी
- योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को मिलेगा।
- आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- अंतिम चयन निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।
- योजना से संबंधित अधिक जानकारी जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- आवेदन केवल अधिकृत माध्यम से ही करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. पीएम कुसुम योजना में कितनी सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: किसानों को 97 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।
Q2. किन क्षमता के सोलर पंप उपलब्ध हैं?
उत्तर: 2 HP, 3 HP और 5 HP।
Q3. आवेदन कहाँ करें?
उत्तर: ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं
Q4. किसान को कितना पैसा देना होगा?
उत्तर: कुल लागत का केवल 3 प्रतिशत।
Q5. योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: किसानों को सस्ती एवं सुलभ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और खेती की लागत कम करना।
Q6. किसान को कितना अंशदान देना होगा?
उत्तर: 2 HP के लिए ₹5,000, 3 HP के लिए ₹7,000 और 5 HP के लिए ₹10,000।
📢 आधिकारिक सूचना: योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य निर्देशों के लिए जिला कृषि कार्यालय, दुमका अथवा कृषि विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना अवश्य देखें। आवेदन करने से पहले सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।


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